महिलाओं को 20 प्रतिशत,सैनिक के परिवारों के सदस्य को 5 प्रतिशत, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल 3 प्रतिशत आरक्षण
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों की रिक्ति, चिन्हांकन, आरक्षण एवं दुकान की नियुक्ति के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था में उचित दर की दुकानों के आवंटन व चयन में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया है।
इसके अलावा आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं को 20 प्रतिशत तथा लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवारों के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी तथा आश्रित पुत्र व पुत्री को 05 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल 03 प्रतिशत (दृष्टिहीनता पर 01 प्रतिशत, श्रवण हªास पर 01 प्रतिशत तथा चलन क्रिया संबंधी निःशक्ता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात होने पर 01 प्रतिशत) आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेश के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्था की गयी है कि रिक्तियों की गणना एवं रिक्तिवार आरक्षण के चिन्हांकन के उपरान्त नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे, आवेदन पत्र की जांच के बाद निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों में से उचित दर दुकानदार का चयन लाटरी पद्धति से होगा।
इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में जहां-जहां रिक्त दुकान के सापेक्ष नई दुकानांे के आवंटन के लिए कार्यवाही की जाएगी, वहां आरक्षण व्यवस्था, नये उचित दर दुकानदार की नियुक्ति के लिए वांछित अर्हताओं का पालन करते हुए पूर्व में कार्यरत फुटकर मिट्टी के तेल विक्रेता जिनकी कार्यप्रणाली अच्छी रही हो, विक्रेता की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किये जाने की स्थिति में लाॅटरी से छूट प्रदान करते हुए उचित दर दुकानदार नियुक्त किये जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक उचित दर दुकानदार की नियुक्ति 4000 यूनिट पर की जाएगी। 4000 यूनिट से अधिक होने पर एक से अधिक दुकान नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
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