लखनऊः-प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने ग्राम्य विकास विभाग के जनपदीय, विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर के कार्मिकों को समय से कार्यालय उपस्थिति होने तथा क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारियों को परिपत्र भेजकर निर्देशित किया है कि ग्राम्य विकास विभाग के समस्त कार्मिक जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे। इसके साथ ही कार्यालय समय से उपस्थित हो एवं समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण करे। उन्होंने इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करने को कहा है।
परिपत्र में कहा गया है कि जनपद एवं विकासखण्ड स्तर के समस्त अधिकारी प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याओं को सुनकर उनका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करायें। प्रत्येक दिन सभी अधिकारी 11 बजे के बाद क्षेत्र भ्रमण कर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का मौके पर जाकर निरक्षण करे।
ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात ग्राम स्तरीय अधिकारी जैसे ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों की प्रदेश में कमी के कारण प्रायः एक से अधिक गांवों का उत्तरदायित्व दिया गया है। इसलिए इस सम्बंध में इन ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को गावों में उपस्थिति के संबध में एक रोस्टर तैयार कर लिया जाये तथा उस रोस्टर को संबधित गांवों एवं विकास खण्ड स्तर पर वाॅल राइटिंग के माध्यम से लिखा दिया जायें, जिससे प्रत्येक ग्रामवासी को इसकी जानकारी हो सके कि उनके ग्राम से संबधित ए0डी0ओ0 और पंचायत सेक्रेटरी किस दिन उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उनका नाम व मोबाइल नं0 गांव के पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थलों पर लिखा जाये। ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी निर्धारित दिवस को गांव में रहकर ग्रामवासियों की समस्याओं का निस्तारण करें।
फील्ड स्तर के अधिकारी/कर्मचारी अपना मोबाइल बन्द नहीं करेंगे तथा निर्धारित रोस्टर व व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत प्रभावी अनुश्रवण हो सके। प्रमुख सचिव ने इस मामले में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिये है। विकास खण्ड में प्रत्येक दिन एक सहायक विकास अधिकारी को दिवस अधिकारी के रूप में कार्यालय में तैनात किया जायेगा। इस अवधि में कोई बैठक न रखी जाये।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि सभी कार्यालयों में अभिलेखों का रख्
ा-रखाव उचित प्रकार से किया जायें तथा पत्रावली निर्धारित समय में ही निस्तारित की जायें अन्यथा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही की जाये। आई0जी0आर0एस0/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संदर्भों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्धता से निस्तारण किया जाये। कोई भी संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में न रहे। यदि कोई गंभीर शिकायत संज्ञान में आती है तो उसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करे जिससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके।
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