लखनऊ-खाद्य तथा रसद विभाग का यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी राशन कार्डधारकों को उचित दर दुकानों से निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर ही खाद्यान्न/ मिट्टी का तेल प्राप्त हो। उपभोक्ता को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा किसी उपभोक्ता को किसी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्ति में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसे जनपद के अन्तर्गत पोर्टिबिलिटी (उचित दर दुकान परिर्वतन) की सुविधा प्राप्त हो।
यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग सुनील कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 1 अगस्त 2019 से प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जनपद के अन्तर्गत पोर्टिबिलिटी की सुविधा प्रदान की गयी है जिसका लाभ माह अगस्त 2019 में 1,09,587 एवं माह सितम्बर 2019 में अब तक 1,21,524 राशनकार्ड धारकों द्वारा लिया गया। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा अब ‘पाइलट प्रोजेक्ट‘ के रूप में प्रदेश के 5 अन्य जनपदों हापुड़, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, श्रावस्ती एवं बस्ती के ‘ग्रामीण क्षेत्रों में‘ उपभोक्ताओं को माह अक्टूबर, 2019 से पोर्टिबिलिटी की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में शीघ्र पोर्टिबिलिटी की सुविधा प्रदान की जायेगी।
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