गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर शासन का अत्यन्त कडा रूख, भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर कडी कार्यवाही
सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली एवं मोदी गु्रप की मोदीनगर चीनी मिलों के
मालिकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 एवं अन्य सुसंगत
धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश, शीघ्र होगी गिरफ्तारी।
अधिक बकाया वाली चीनी मिलों के विरूद्व जारी होगी आर.सी.
लखनऊः-प्रदेश के गन्ना मंत्री, सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की और बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने के कड़े निर्देश दिये। सिम्भावली ग्रुप व मोदीनगर ग्रुप की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की अधिक धनराशि बकाया होने एवं भुगतान के प्रति मिल प्रबन्धन की उदासीनता को देखते हुए इन मिल मालिकों एवं प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध ई.सी. एक्ट में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इन चीनी मिलों द्वारा बेंची गई चीनी से प्राप्त 85 प्रतिशत धन को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु गन्ना मूल्य में देय काफी धनराशि अन्य मदों में व्यय कर ली गई है।
इस पर कठोर रूख अपनाते हुए गन्ना विभाग द्वारा सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली चीनी मिल व मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिल के मालिकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश भी दिये गये है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में शिथिलता बरतने वाली सभी चीनी मिलों के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.)
गन्ना मंत्री ने बताया कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को 73,661 करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है तथा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान यथाषीघ्र कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है।
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