तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए गैंगरेप और मर्डर के चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चारों शवों को राज्य सरकार नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखे। हाईकोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।पुलिस के अनुसार इनमें मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ (26), चेन्नाकेशवुलू, जोलू शिवा और जोलू नवीन (सभी की आयु 20 वर्ष) शामिल थे। आरोपी पुलिस हिरासत में थे। 25 वर्षीय युवती से बलात्कार करने, उसकी हत्या करने और उसके बाद उसका शव जलाने के लिए 29 नवम्बर को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इस घटना से दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई घटना की यादें ताजा हो गई थीं जब एक फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के परिवार कथित पुलिस मुठभेड़ में अपने परिजन के मारे जाने की खबर पाकर स्तब्ध रह गये। मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ की मां अवाक थी और उसने बस इतना कहा कि मेरा बेटा नहीं रहा। आरिफ के पिता ने पहले कहा था कि उसके बेटे ने यदि गुनाह किया है तो वह कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। चेन्नकेशावुलू की गमगीन पत्नी रेणुका ने कहा कि पुलिस को उसे भी मार देना चाहिए क्योंकि पति की मौत के बाद उसके लिए कुछ बचा नहीं है।
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