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राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर मुसलमानो मे भिन्न भिन्न मत

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर मुसलमानो मे भिन्न भिन्न मत

2019-12-11 13:02:32
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर मुसलमानो मे भिन्न भिन्न मत

Lucknow-राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध पर्सनल ला बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल की है वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा ने एक भेट वार्ता में बताया की उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के उपरांतअब मुस्लिम पक्षकारों को इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर नहीं करना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश ने कहा की विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद उक्त स्थान पर नमाज अदा करने कौन जाएगा तथा तथा 1992 में मामला खत्म हो गया। मुस्लिम पक्ष कार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने का मात्र औचित्य यह है कि झगड़ा चलता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी की सुनवाई करते वक्त उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ एवं उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति द्वारा भी इस मामले में ऐतिहासिक फैसला किया गया तथा सभी पक्षकारों को सम्मान करना चाहिए। याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
इसी मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता सैयद हुसैन का कहना है कि रिव्यू याचिका दाखिल करना पक्षकारों के विवेक पर निर्भर है तथा निर्णय में यदि कोई कोई कमी पाए जाने पर पक्षकार न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है किंतु जनमानस की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए इसी मामले में पुनर्विचार याचिका मुस्लिम परिवारों को नहीं दाखिल करना चाहिए ।
इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन का वर्तमान में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अब्दुल रज्जाक ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर होना चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में काफी कमियां है। वही सर्कुलर्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उस्मान सिद्दीकी का मानना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि विवादित स्थल में सन 1949 में मूर्ति रखना गलत है विवादित स्थल 1992 में तोड़ा गलत है तब ऐसे में हिंदू पक्षकारों के पक्ष में निर्णय पारित करना उचित नहीं वर्तमान हालातों को देखते हुए याचिका दायर नहीं करनी चाहिए।
वही अधिवक्ता मोहम्मद अली का मानना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सभी पक्षकारों को सम्मान करना चाहिए तथा देशहित लोकहित व कौम के लोगों की बेहतरी के लिए इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करना चाहिए तथा निर्णय के बाद यदि जमीन पर मस्जिद नहीं बनाना चाहता है तो ऐसे में उक्त स्थल पर अस्पताल विद्यालय आदि बनवा कर देना चाहिए ताकि हर समुदाय के लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें।
अधिवक्ता अफजल रिजवी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए याचिका दायर किया जा रहा है जो उचित नहीं है ।
वहीं दूसरी ओर ए आई एम आई एम के प्रवक्ता व अधिवक्ता अजमल खान का कहना है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं मस्जिद को गिराने वाले मंदिर बनाने के हकदार सभी धर्म बराबर हैं फिर उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त निर्णय सही नहीं है तथा इस कारण मुस्लिम पक्षकारों को उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए ।
बताते चलें कि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार दायर करने का निर्णय लिया है तथा यह भी कहा कि इस मामले को पक्षकार मोहम्मद उमर मौलाना महमूद रहमान का बादशाह खान के हस्ताक्षर से रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी इस मुद्दे पर करने से इनकार किया है इस मामले को लेकर मोहम्मद अजीज मोहम्मद रेहान मोहम्मद का कहना कि इस मामले में मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल करना विशेष की भावनाओं को भड़काना है वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सलाउद्दीन खान का कहना है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कानूनी बिंदु छूट गए हैं इसलिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करना चाहिए और रिव्यू पिटिशन दाखिल करना एक कानूनी हक है और उससे किसी भी तरीके का माहौल नहीं खराब होगा और रिव्यू पिटिशन दाखिल कर देने से हर चीज का सही तथ्यों पर निर्णय आएगा इसलिए रिव्यू पिटिशन आवश्यक है।


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