जेएनयू नारेबाजी विवाद मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य अनुमति शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने प्रदान कर दी। दिल्ली पुलिस ने सरकार की अनुमति के बिना ही देशद्रोह व अन्य धाराओं में 14 जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी अनुमति न होने के कारण आरोप पत्र सुनवाई एक साल से लगातार टल रही थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को 19 फरवरी को फटकार लगाते हुए अनुमति देने या नहीं देने पर निर्णय लेने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस को तीन अप्रैल तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। मामला 9 फरवरी, 2016 को जेएनयू कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अरिर्बान भट्टाचार्य समेत दस लोगों पर देश विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है। इसके बाद उन पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कन्हैया कुमार व अन्य आरोपियों पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाकर आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस व अदालत को दे दी गई है।
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