यूपी सरकार ने दंगाइयों से वसूली के लिए अध्यादेश किया पास,अब निजी या सरकारी समपत्ति को नुकसान पहुचाने वालो से होगी वसूली
Lucknow-उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को योगी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके तहत धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की होगी वसूली हाईकोर्ट से पोस्टर हटाने और सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद अब यूपी सरकार ने सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई को लेकर एक अध्यादेश पास किया है. उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. किसी आंदोलन धरना प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी. इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी लेकिन फिलहाल अध्यादेश लाया गया है. नियमावली में इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा कि पोस्टर लगा सकते हैं या नहीं.
लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में 57 आरोपियों से क्षतिपूर्ति के नोटिस के बाद योगी सरकार ने शहरभर में चैiराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगा दिए थे. लखनऊ के पोस्टर्स की चर्चा जब मीडिया के जरिए जगह जगह होने लगी तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को छुट्टी के दिन इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तलब कर लिया. यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए पोस्टर लगाने को जायज ठहराया था. कोर्ट सरकार के तर्क और रुख से संतुष्ट नहीं हुई और राज्य सरकार को पोस्टर्स हटाकर 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. इसके बाद भी यूपी सरकार ने पोस्टर्स नहीं हटाये और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
यूपी सरकार के हाईकोर्ट के चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने इस मामले को 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया. अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और तीन जजों की पीठ को मामला ट्रांसफर कर दिया है.
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 जजों की पीठ का गठन करेंगे और तब सुनवाई की तारीख तय होगी. जाहिर है ये प्रक्रिया 16 मार्च से पहले नहीं पूरी हो सकती क्योंकि शनिवार और रविवार को सुप्रीम कोर्ट बन्द रहता है. ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश लाकर एक विकल्प निकाला है.
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