कोरोना वाइरस चलते आयकर रिटर्न भरने की तारीख हुई 30 जून वित्त मन्त्री ने किया एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय में छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लेट फाइन करने पर पर 12 की जगह सिर्फ 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने जीएसटी फाइल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। जीएसटी फाइल करने की देरी पर कोई फाइन नहीं देना होगा। साथ ही टीडीएस पर भी 18 की जगह नौ प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है। कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
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