कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 3 मई तक है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।इसमें कहा गया है कि पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस,अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी एक तिहाई संख्या में भी कार्यालय बुलाया जाएगा।
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