इस्लाम का भाग नहीं
लाउडस्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी – अदालत
लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं : अदालत
ध्वनि प्रदूषणमुक्त नींद जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा - अदालत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद से अजान के मामले में कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है, केवल अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। इंसान की आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषणमुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।
शुक्रवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है इसलिए लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व फर्रूखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
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