मास्क पहनने के बाद ही निकल पाएंगे घर के बाहर
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जून को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अब मंदिरों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा. साथ ही मंदिरों में एक बार में पांच से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे. इसी के साथ कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. गौरलतब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को खोलने के बाबत प्रशासन और पुलिस से आदेश मिलने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना होगा. इन नियमों के तहत, किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर मनाही होगी. इसके अलावा, प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए. साथ ही, धार्मिक स्थल आने वाले श्रद्धालुओं का टैंपरेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था करना होगी.
अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि धर्मस्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्तरां के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी के लिए चेहरा ढंकना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अनलॉक1.0 के तहत जो छूट दी गयी है, उस दौरान बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा. अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा. प्रत्येक भवन में प्रवेश से पहले अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे. प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
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