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ग्राम्य विकास विभाग के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को वर्तमान में रिक्त दुकानों के सापेक्ष नियुक्ति में वरीयता- मनीष चौहान

ग्राम्य विकास विभाग के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को वर्तमान में रिक्त दुकानों के सापेक्ष नियुक्ति में वरीयता- मनीष चौहान

2020-07-09 10:45:16
ग्राम्य विकास विभाग के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को वर्तमान में रिक्त दुकानों के सापेक्ष नियुक्ति में वरीयता- मनीष चौहान

उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने सम्बन्धी शासनादेष जारी
Lucknow-उत्तर प्रदेष सरकार ने उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से 7 जुलाई को शासनादेष भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में उचित दर दुकानों की रिक्तियों (अनुकम्पा के आधार पर प्रस्तावित रिक्तियों को छोड़ते हुये) के सापेक्ष की जाने वाली नियुक्तियों में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी प्रदेष के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने आज यहाँ दी।
श्री चैहान ने बताया कि इस शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को वर्तमान में रिक्त दुकानों के सापेक्ष नियुक्ति में समस्त आवेदकों पर प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। द्वितीय वरीयता अधिसूचना दिनंाक 22 मार्च, 2018 द्वारा निरस्त मिट्टी तेल फुटकर विक्रेताओं को प्रदान की जायेगी।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस आदेष में व्यवस्था हैै कि एक से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर उस स्वयं सहायता समूह को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो। यदि आवेदक स्वयं सहायता समूह में क्रियाशील सदस्यों की संख्या बराबर होने पर आवेदक स्वयं सहायता समूहों के तुलना पत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक आर्थिक लाभ वाले स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य, जिस वर्ग के रहेंगे, उन समूहों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारणा के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जाएगी।
श्री चैहान ने बताया कि इस व्यवस्था का प्रचार-प्रसार, समूहों को दुकान चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने तथा समय-समय पर दुकान के संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण उपायुक्त (स्तः रोजगार) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जायेगा तथा स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकान चलाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त (स्तः रोजगार) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि उचित दर दुकान का संचालन करने हेतु स्वयं सहायता समूह द्वारा ऐसे सदस्यों को नामित किया जायेगा, जो समूह की गतिविधियों में सक्रिय रहा हो। उचित दर दुकान से होने वाली आय स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा की जायेगी और समानुपातिक रूप से सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।
इस व्यवस्था से स्वयं सहायता समूहों के कार्यों में विविधता के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

 


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