लखनऊ के जिलाधिकारी द्वारा अपने शहर में निर्मित तीन मंजिला एवं उससे अधिक के रिहायशी भवनों (अपार्टमेण्ट) में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु मेडिकल प्रोटोकाॅल तथा गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके अनुसार अवगत कराया गया है कि शहर के सभी तीन मंजिला एवं उससे अधिक के रिहायशी भवनों (अपार्टमेण्ट) की रेजीडेण्ट वेलफेयर एशोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को निम्नलिखित गाईड लाइन्स का पालन करना अनिवार्य है:-
क- प्रत्येक बहुमंजिलें अपार्टमेण्ट परिसर में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित किया जाये।
ख- आने-जाने वालों के विवरण हेतु आवक रजिस्टर तैयार कर विवरण दर्ज किया जाये।
ग- थर्मोमीटर, पल्सआॅक्सीमीटर एवं मास्क की व्यवस्था हेल्प डेस्क पर कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
घ- सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें तथा बिना अनुमति के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम न होने दें, साथ ही अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
ड़- किसी भी अपार्टमेण्ट में कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण एवं धनात्मक पाये जाने की दशा में तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ (मोबाइल नम्बर-8005192677) एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित कन्ट्रोल रूम (फोन नम्बर-0522-2622080) पर सूचना देकर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।
च- अपार्टमेण्ट में कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्ति मिलने पर हाॅटस्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए।
उपरोक्त व्यवस्थाओं को कराये जाने हेतु प्राधिकरण के अपर सचिव ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा विभाग में उपलब्ध विवरण के अनुसार समस्त अपार्टमेण्ट के रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को वाॅह्टसअप ग्रुप बनाकर सूचित किया जा चुका है। जिन अपार्टमेण्टों को सूचना नहीं प्राप्त हुई है, वह इस गाईड लाइन्स के सम्बन्ध में जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट ूूूण्सकंवदसपदमण्पद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
समस्त बहुमंजिले भवनों/अपार्टमेण्ट के रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों/सचिवों से अपेक्षा की गई है कि उपरोक्तानुसार प्रोटोकाॅल/गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराकर दिनांक 15.07.2020 तक ई-मेल ंककेमबण्सकं/हउंपसण्बवउ पर अथवा वाॅह्टसअप मोबाइल नम्बर 9918002678 पर अवगत करायें। उपरोक्त का अनुपालन न करने वाले रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है।
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