सचिन पायलट और 18 विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ चुनौती पर शुक्रवार दोपहर एक बजे राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट को नोटिस कांग्रेस द्वारा उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराने के लिए की गई मांग पर दिया है। संभावना है कि दो न्यायाधीशों की खंडपीठ बागी खेमे द्वारा दाखिल संशोधित याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस याचिका पर आज अपराह्न करीब तीन बजे न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा ने सुनवाई की। लेकिन, बागी खेमे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले पर शाम करीब पांच बजे फिर से सुनवाई हुई और संशोधित याचिका को खंडपीठ के पास भेज दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अदालत को अर्जी देकर अनुरोध किया कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। जोशी ने ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है।
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया। पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो।
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