लखनऊ-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कम्पोनेन्ट-डी के अन्तर्गत 250 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बंध में 17 जुलाई, 2020 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कम्पोनेन्ट-बी-3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि 27500 लाख रूपए में से परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों हेतु कम्पोनेन्ट-बी-3 के अन्तर्गत 78 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बंध में 17 जुलाई, 2020 को शासनादेश जारी करते हुए निदेशक भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश को अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कम्पोनेन्ट-सी-2 के अन्तर्गत 30 लाख रूपए की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में 17 जुलाई, 2020 को शासनादेश जारी करते हुए महानिदेशक दीन दयाल राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ को अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत जारी की गयी समस्त धनराशि से सम्बंधित शासनादेशों में कहा गया है कि बजट मैन्युअल के प्राविधानों के अनुसार धनराशि के व्यय का प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समय के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
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