mumbai-बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंटरव्यू में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत को दी गई एक कथित धमकी का जिक्र करते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या एक सांसद को इस तरह जवाब देना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ''हालांकि, हम याचिकाकर्ता रनौत द्वारा कहे गए एक भी शब्द से सहमत नहीं है लेकिन क्या यह बात करने का तरीका है. जस्टिस एस जे कठवल्ला और न्यायमूर्ति आरआई चागला की खंडपीठ ने कहा, ''हम भी महाराष्ट्रवासी हैं। हम सभी को महाराष्ट्रवासी होने पर गर्व है। लेकिन हम जाकर किसी का घर नहीं तोड़ते। क्या प्रतिक्रया देने का यह तरीका है. क्या आपमें दया नहीं है.
बीएमसी की कार्रवाई को ''अवैध'' करार देते हुए दो करोड़ रुपये के मुआवजे का अनुरोध करने वाली रनौत की याचिका पर पीठ अंतिम सुनवाई कर रही है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान, राउत ने एक शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने रनौत को धमकी दिए जाने से इंकार किया।
इस पर अदालत ने कहा कि कम से कम राउत ने स्वीकार किया कि वह इंटरव्यू में रानौत के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि पहले की सुनवाई में, उनके वकील ने इस बात से इंकार किया था कि राउत ने रनौत के संदर्भ में कुछ भी कहा था। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में राउत ने एक्ट्रेस के संदर्भ में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था और कहा था, ''कानून क्या है? उखाड़ देंगे।''
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