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शासन की सख्ती का दिखा असर, चीनी मिलों द्वारा 15 दिन में किया गया रू.3,814 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान

शासन की सख्ती का दिखा असर, चीनी मिलों द्वारा 15 दिन में किया गया रू.3,814 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान

2021-01-12 19:53:45
शासन की सख्ती का दिखा असर, चीनी मिलों द्वारा 15 दिन में किया गया रू.3,814 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान

किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
गन्ना विभाग के मुख्यालय तथा परिक्षेत्र एवं जिला स्तरीय सभी अधिकारियों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने की कवायद तेज
विगत 15 दिवसों में रू.3,814 करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया सुनिश्चित
लखनऊ-गन्ना किसानों का हित प्रदेश सरकार के एजेंडे में सर्वोपरि है एवं गन्ना किसानों के हित में प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों एवं मा. मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, सुरेश राणा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर समीक्षा कर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि बकायेदार चीनी मिलों से सम्पूर्ण बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा चीनी मिल अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल करने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं, और लापरवाह चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। विगत पेराई सत्र 2019-20के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 45 चीनी मिलों एवं वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 104 चीनी मिलों को नोटिस निर्गत की गयी है। नोडल अधिकारियों, परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों सहित सभी स्तरों से चीनी मिलों पर दबाब बनाया जा रहा है, फलस्वरूप सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाते हुए विगत 15 दिवसों में रू.3,814 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान गन्ना कृषकों को किया गया है।
गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन कर गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति उदासीन रहने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने के साथ ही वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी अमल में लायी जायेगी।


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