सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के आदेश को बरकरार रखा है, इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2017 को मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश में वक्फ बोर्ड को तीन महीने के अंदर मस्जिद को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाने को कहा गया था.
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनी हुई है, जिसकी लीज खत्म हो चुकी है. लिहाजा इसे अधिकार के रूप में उसी तरह रखे जाने का दावा नहीं किया जा सकता
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि जमीन एक पट्टे की संपत्ति थी, जिसे खत्म कर दिया गया था. वे इसे जारी रखने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते.
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