नयी दिल्ली: आपराधिक मानहानि मामले में सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत आती है जिसे कांग्रेस ने खुद 2013 में एक अध्यादेश का इस्तेमाल करके पलटने की कोशिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील करने के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि उस समय तक था।
उस वर्ष के पांच महीने बाद, केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में एक अध्यादेश को आगे बढ़ाया, जिसमें सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नियम को पलटने की मांग की गई थी।
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