new delhi-2008 में हुए असम सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक रंजन दैमारी और नौ अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह बम विस्फोट 30 अक्टूबर 2008 की दोपहर में हुआ जब गुवाहाटी और उसके आसपास पश्चिमी असम इलाके में एक के बाद एक 18 धमाके बाजार के अंदर हुए थे। इस घटना में 81 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 470 लोग घायल हो गए थे।
स्पेशल पब्लिक प्रसिक्यूटर टीडी गोस्वामी ने सजा में बहस के दौरान राज्य सरकार की तरफ से दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। दैमारी के अलावा जॉर्ज बोडो, बी. थरई, राजू सरकार, निलिम दैमारी, अंचाई बोडो, इन्द्र ब्रह्मा, लोको बासुमतारी, खड़गेश्वर बासुमतारी, प्रभात बोडो, जयंत बोडो, अजय बासुमतारी, मृदुल गोयारी, माथुराम ब्रह्मा और राजेन गोयारी को भी अदालत ने दोषी करार दिया था।
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