पेट्रोल पम्प के पार्टनर पर मुकदमा दर्ज
Lucknow-प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग ने जिलाधिकारी, झाँसी का कूटरचित एवं फर्जी हस्ताक्षर अपने निजी स्वार्थवश किए जाने के दृष्टिगत दो अधिकारियों तथा खाद्य आपूर्ति लिपिक को निलम्बित कर दिया है। यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य, राम यज्ञ मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि झाँसी में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी, अनूप तिवारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, मनोज कुमार तथा आपूर्ति लिपिक, अमित श्रीवास्तव को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
श्री मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा यह अवगत कराने पर जिला पूर्ति अधिकारी श्री अनूप तिवारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, श्री मनोज कुमार एवं आपूर्ति लिपिक, अमित श्रीवास्तव द्वारा अपने पद पर तैनाती के समय पत्रावली पर जिलाधिकारी, झाँसी के नियमविरूद्ध तरीके से फर्जी हस्ताक्षर कर छल करने की नियत से कूट रचना कर मैसर्स सिंह कैरियर रिटेल आउटलेट करारी, झाँसी के पार्टनर श्री राजेन्द्र सिंह चावला के पक्ष में पेट्रोल पम्प का लाईसेंस नवीनीकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस पेट्रोल पम्प के पार्टनर राजेन्द्र सिंह चावला से मिलकर इन तीनों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किए जाने की मंशा से किए गये इस अपराध के लिए जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा इन तीनो कार्मिकों सहित सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के पार्टनर राजेन्द्र सिंह चावला के विरूद्ध थाना नवाबाद, जनपद झाॅसी में दिनाँक 04.02.2019 को मुकदमा अपराध संख्या 0076/2019 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471, भा0द0सं0 के अधीन पंजीकृत कराया गया है।
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