दलित महिला से सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी पूर्व मंत्री व सपा विधायक मनोज पारस द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र को हाइकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने से गैंगरेप के आरोपी मनोज पारस व उसके साथियों के लिए कानूनी दांवपेंच के सभी रास्ते बंद हो गए है। हाईकोर्ट के इस आदेश से पिछले 13 साल से कानून के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाले आरोपी मनोज पारस के पास जेल के अलावा कोई रास्ता नही दिखाई दे रहा है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह ने जनपद बिजनौर थाना नगीना के ग्राम बिंजाहैडी निवासी एक दलित महिला से राशन की दुकान का कोटो दिलाने के बहाने गैंगरेप के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व नगीना के सपा विधायक मनोज पारस द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत गेंगरेप के मुकदमे को खत्म करने की याचिका को खारिज करते गैंगरेप के आरोपी मनोज पारस व उसके साथियों को जोर का झटका दिया है। वहीं 13 साल से इंसाफ की आस लगाए दलित महिला को अब इंसाफ की आस जगी है।
हाईकोर्ट ने मनोज पारस के वकीलों की दलीलों को पूरी तरह खारिज करके संविधान की धारा 226 के तहत की गई याचिका को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ताओ के विरुद्ध आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसका संज्ञान लिया जा चुका है आरोपियों/याचिकाकर्ताओं के गैर जमानती वारंट जारी है और उनमें 82 सीआरपीसी यानी फरारी की उद्घोषणा की प्रक्रिया जारी है इस कारण संविधान के अनुच्छेद के तहत कार्रवाही को रद्द करने का मामला ही नहीं बनता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्ति का उपयोग पुलिस द्वारा जांच के दौरान ही किया जा सकता है।
विद्वान न्यायधीश का यह आदेश आरोपी मनोज पारस के लिए करारा झटका है क्योंकि इसके बाद आरोपी मनोज पारस के लिए अदालत से लाभ लेने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आरोपी सपा विधायक मनोज पारस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं है। पिछले 13 साल से कानूनी दांव पेंच के जरिये सत्ता और ताक़त के बल पर कानून को धता बता रहे दलित महिला से गैंगरेप के आरोपी मनोज पारस के लिए जेल के रास्ते खुल गए हैं वहीं दलित महिला को इंसाफ की आस जगी है।
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