भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे को आकाश विजयवर्गीय को जमानत दे दी। आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के ऑफिसर को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था। सोशल मीडिया पर निगम ऑफिसर को बल्ले से पीटने का वीडियो खूब वायरल हुआ था।
उधर, पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अदालत ने आकाश को सात जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आकाश के अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने बताया था कि न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है। जिस पर आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने इंदौर के संबंधित थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत करें।”
बता दें कि आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारी की सरेआम पिटाई कर दी थी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवगीर्य के विधायक पुत्र आकाश की जमानत के लिए गुरुवार को इंदौर के अपर सत्र न्यायाधीश वी. के. द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। लेकिन न्यायाधीश ने भोपाल की विशेष अदालत में आवेदन देने को कहा। उसी के तहत शुक्रवार को भोपाल की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई।
ज्ञात हो कि राज्य के विधायकों एवं सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए राजधानी में विशेष अदालत स्थापित की गई है।
विजयवगीर्य को बुधवार को नगर निगम अमले के अधिकारियों की पिटाई करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उनकी ओर से गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश वी. के. द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसका नगर निगम ने विरोध किया था। न्यायाधीश द्विवेदी ने भोपाल की विशेष अदालत में जमानत आवेदन लगाने के निर्देश दिए थे।
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