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उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने मुजफ्फर नगर के उचित दर विक्रेता, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्यों के विरूद्ध की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने मुजफ्फर नगर के उचित दर विक्रेता, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्यों के विरूद्ध की कार्यवाही

2019-07-05 23:42:26
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने मुजफ्फर नगर के उचित दर विक्रेता, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्यों के विरूद्ध की कार्यवाही

कम खाद्यान्न देने, मिट्टी तेल का वितरण कार्ड धारकों में नहीं करने तथा गाली-गलौज करने समेत कई अनियमितताओं के दोषी पाये गये
लखनऊ-उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जनपद मुजफ्फरनगर में हर्षद्वीप, उचित दर विक्रेता, कस्बा मीरापुर ब्लाक व तहसील जानसठ द्वारा निर्धारित मानक से कम खाद्यान्न देने, मिट्टी तेल का वितरण कार्डधारकों में नहीं करने, कार्डधारकांे से गाली-गलौज करने, अभिलेखों में फर्जी अंकन व एक ही व्यक्ति को एक से अधिक कार्डों का खाद्यान्न देने का दोषी मानते हुए तथा फर्जी शपथ पत्रों की जांच आयोग द्वारा सतर्कता विभाग की खाद्य प्रकोष्ठ शाखा के पुलिस अधीक्षक से करायी। खाद्य प्रकोष्ठ की आख्या में उचित दर विक्रेता, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, सतर्कता समिति के सभी सदस्यों के दोषी पाये जाने पर, इनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं विभागीय कार्यवाही कराने के निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद को दिये।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने दी। उन्होंने बताया कि इन सभी के द्वारा जनता के प्रति सरकार की छवि को धूमिल किए जाने का कार्य किया गया है।
श्री यादव ने बताया कि उचित दर विक्रेता श्री हर्षद्वीप पुत्र स्व0 राधेश्याम सिंघल, जनपद मुजफ्फरनगर के अनुबन्ध पत्र को हमेशा के लिये समाप्त करने तथा धारा-409/420/467/ 468/471 भा0द0वि0 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराके वैधानिक कार्यवाही करने की प्रबल संस्तुति आयोग द्वारा की गयी है।
अध्यक्ष ने बताया कि सतर्कता समिति की सदस्या श्रीमती सुमनलता पत्नी इन्द्रेश कुमार, सत्यपाल पुत्र स्व0 भरतू, सर्वजीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह, रजनी देवी पत्नी सत्यपाल, अमित कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश सिंघल, निवासीगण मोहल्ला कबूलपुर मीरापुर, आविदा पत्नी सलीम निवासी नमक मण्डी मीरापुर थाना मीरापुर तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा उचित दर विक्रेता से साठगांठ कर बिना सम्पूर्ण खाद्यान्न/मिट्टी तेल वितरण हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु फर्जी वितरण प्रमाण पत्र निर्गत करके हर्षदीप के गबन, फर्जी अभिलेख तैयार करके आर्थिक लाभ में सहयोग के दोषी हैं। आयोग ने इनकेे विरूद्ध धारा-120बी,/420/467 /468/471 भा0द0वि0 कर अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही कराने की संस्तुति की है।
श्री यादव ने बताया कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी कोमल रानी पुत्री चन्द्र किरन कार्यकत्री आंगनबाड़ी बाल विकास पुष्टाहार विभाग, विकास खण्ड/तहसील जानसठ, आरिफ पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मीरापुर नम्बर प्रथम विकास खण्ड/तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर ने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सही पालन न करते हुए लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रारूप-क व ख भरकर दिये। राज्य खाद्य आयोग द्वारा कोमल रानी तथा आरिफ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित करने की प्रबल संस्तुति की गयी है।


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