सम्भागीय परिवहन कार्यालय में परमिट हेतु काउण्टर की व्यवस्था
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी वाहन चालक और स्वामी को किराए पर स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु वाहन संचालन के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए स्थानीय सम्भागीय परिवहन कार्यालय में परमिट लेने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए एक काउण्टर खोला गया है। परमिट के लिए वाहन चालक और वाहन स्वामी आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। सरकार ने यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूली वाहनों के विनियमन व नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में छब्बीसवां संशोधन कर ‘विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध’ शीर्षक से नया नियम बनाया हैं।
प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती आराधना शुक्ला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन कार्य के समय यह प्रकाश में आया है कि कतिपय निजी वाहन बिना परमिट प्राप्त किये किराये पर स्कूली बच्चों के परिवहन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया ऐसे निजी वाहन परिवहन विभाग से बिना परमिट प्राप्त किये संचालित नहीं किये जा सकते। बिना परमिट के निजी वाहन के संचालित किये जाने पर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड के साथ कर अतिरिक्त रूप में देय होगा।
प्रमुख सचिव परिवहन ने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में किये गये संशोधन के बाद ‘‘विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध’’ हेतु बनाये गये नियम में निर्धारित सामान्य शर्तों को पूरा कर आवेदन के उपरान्त परमिट प्राप्त करने के बाद ही किराये पर वाहन संचालित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन स्वामियों को शर्तों को पूरा करने पर परमिट एक ही काउण्टर से उदारतापूर्वक दिये जायेंगे और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर ई-मेल ंजबण्तमअमदनम.नच/दपबण्पद यादूरभाष संख्या- 0522-2614031 अथवा हेल्प लाइन नम्बर 1800-1800-151 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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