लखनऊ:--खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति में इस वर्ष प्रथम बार बटाईदार एवं अनुबन्ध पर खेती लेने वाले कृषकों से भी धान खरीद की जायेगी। ऐसे कृषकों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
यह जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त, संतोष कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि किसान बन्धु सीबीएस युक्त राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों में ही अपना खाता खुलवाकर पंजीयन फार्म में अपना बैंक खाता संख्या एवं आईएफएस कोड विशेष सावधानी से भरें। उन्होंने समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे केन्द्र पर धान लाने के पूर्व ही पंजीयन करा लें, ताकि उनकी जमीन, बोया गया धान व बैंक एकाउण्ट का सत्यापन समय से हो सके एवं उनकोे क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय करने में असुविधा न हो। धान क्रय के 72 घण्टों के अन्दर उनके बैंक खाते में विक्रय किये गये धान का मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा न करने की स्थिति में 07 दिन का समय लग सकता है।
अपर आयुक्त ने किसान बन्धुओं से अनुरोध किया है कि अधिकाधिक संख्या में धान विक्रय हेतु पंजीकरण करायें। किसान बन्धुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा।
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