लखनऊ:भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मेडिकल डिवाइस रूल्स-2017 केनियम-18(2) के तहत उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी औषधि निरीक्षकों को उक्त नियमावली के नियम-21 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-21/2019/3070/अट्ठासी-19-97 औ0/11 दिनांक 07 नवम्बर, 2019 द्वारा चिकित्सा युक्ति अधिकारी (Medical Device Officer) नामित किया गया है।
डा0अनिता भटनागर जैन,अपर मुख्य सचिव,खाद्य सुरक्षा एवंऔषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस अधिसूचना के फलस्वरूप मेडिकल डिवाइस रूल्स-2017 के नियम-70 में मेडिकल डिवाइस ऑफीसर हेतु नामित कर्तव्यों का निर्वहन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। उक्त के अनुसार मुख्यतः मेडिकल डिवाइस के निर्माण यूनिट का वर्ष में एक बार निरीक्षण, लाईसेंस में प्राविधानित शर्तो का अनुपालन, सैम्पल लेना, निरीक्षण का रिकार्ड रखना, नियमावली में प्राविधानानुसार नियंत्रक अधिकारी के पास प्राप्त लिखित शिकायत आदि की जाँच, अभियोजन,आदि से सम्बन्धित कार्यवाही।
वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल डिवाइस निर्माता हैं जिन के द्वारा मुख्यतः Blood Bag, Sterile Hypodermic Syringe, इंसुलिनहेतु Syringe, Intra Venus Canula, रक्त ट्रांसफ्यूजनसेट, Sterile Catheters, Orthopaedic Implants, Bone Cement, Tubal Rings, Surgical Dressing Tape, Bandage, सूखने वाली गौज या रूई आदि का निर्माण होता है।
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