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सिंचाई विभाग-करोडो की जमीन को ओमेक्स बिल्डर को कब्जा कराने के मामले मे 4 सस्पेन्ड 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही,FIRदर्ज

सिंचाई विभाग-करोडो की जमीन को ओमेक्स बिल्डर को कब्जा कराने के मामले मे 4 सस्पेन्ड 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही,FIRदर्ज

2019-12-07 00:03:13
सिंचाई विभाग-करोडो की जमीन को ओमेक्स बिल्डर को कब्जा कराने के मामले मे 4 सस्पेन्ड 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही,FIRदर्ज

सिंचाई विभाग के करोड़ो रुपये की जमीन बिल्डर को देने मे इन्जिनियरो ने उडाई खुलेआम कानून की धज्जिया
कई इन्जिनियरो को की जा रही है बचाने की भी कोशिश
सत्ताधारी पार्टी के काफी नजदीक होने के कारण एक इन्जिनियर को मिला अभयदान
इन्जिनियरो के करतूत के चलते करोडो की 2.558 हे0 जमीन का मालिक बन बैठा ओमेक्स
Pramod srivastava
लखनऊ-भू-माफियाओ से मिलकर सिंचाई विभाग की जमीन को ओमेक्स बिल्डर को देने के मामले मे सिंचाई विभाग के 4 कर्मचारियो को निलम्बित किया गया और 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये है। कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा तथा अनियमितता के कारण ओमेक्स के निदेशक तथा 6 सिंचाई कार्मिकों पर एफ.आई.आर.दर्ज हुई है।
ज्ञात हो कि सिंचाई विभाग के करोड़ो रुपये की जमीन बिल्डर को देने मे जिन जिन इन्जिनियरो की तैनाती उपरोक्त खन्ड मे रही उन सभी ने खुलेआम कानून की धज्जिया उडाई। इस मामले मे कई इन्जिनियरो को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। ज्ञात हुआ है कि जिन इन्जिनियरो को बचाने की कोशिश की जा रही है उनमे से एक इन्जिनियर सत्ताधारी पार्टी के काफी नजदीक माने जाते है। ज्ञात यह भी हुआ है कि जिस इन्जिनियर के खिलाफ सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गयी है उसको पूर्व सिंचाई मन्त्री ने दोहरा चार्ज देकर लखनउ खन्ड-2 का मालिक बनाया था। जिसके तहत चार्ज पाते ही उक्त इन्जिनियर ने ओमेक्स लि0 लखनऊ को कल्ली माइनर की क्षेत्रफल 2.558 हे0 भूमि गिफट कर दी। इस जमीन गिफट के बदले इन्जिनियर साहब को करोडो रूपया नकद गिफट मिला। बाउजूद विभाग ने बलि का बकरा उन चार नीचे के अधिकारियो को बनाते हुये असली गुनहगार को छोड दिया।
इस मामले मे सिंचाई विभाग के अनिल कुमार शुक्ला जिलेदार तृतीय उपखण्ड लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर ने पीजीआई थाने में विद्या सागर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ,योगेश रावल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, एस0एन0 मौर्य सहायक अभियन्ता तृतीय लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, कृष्ण गोपाल उप राजस्व अधिकारी लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, देवी प्रसाद सिंह तत्कालीन जिलेदार लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, केशव मणि त्रिपाठी सींचपाल लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ एवं निदेशक ओमेक्स लि0 साइबर टावर, द्वितीय तल, टीसी-34/वी-2, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया हैं।


इन कार्मिकों के कृत्य से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की करोड़ो रुपये की नहर की जमीन की क्षति हुई है। यह नहर आजादी से पहले बनायी गयी थी। अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने में असुविधा हुई। इस प्रकार इन कार्मिकों द्वारा पत्रावलियों एवं अभिलेखों में कूटरचित, हेराफेरी एवं धोखाधड़ी करते हुए निदेशक, ओमेक्स लि0 साइबर टावर, द्वितीय तल विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ की मिलीभगत एवं सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र कर अनियमित एवं कूटरचना करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गयी संस्तुतियों एवं असक्षम स्तर से अनापत्ति जारी कराकर कल्ली माइनर का लैण्ड यूज बदलते हुए अस्तित्व समाप्त करने की कार्यवाही की गयी तथा शासकीय संपत्ति को क्षति पहंुचायी गयी। निदेशक, ओमेक्स लि0 लखनऊ द्वारा इस कल्ली माइनर के क्षेत्रफल 2.558 हे0 भूमि को समतल करते हुए 15 मीटर सड़क हाटमिक्स द्वारा बनवा दी गई।
कल्ली पश्चिम स्थित सिंचाई विभाग के इस प्रकरण में संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए शासन के निर्देश पर इनके आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए कृष्ण गोपाल उप राजस्व अधिकारी लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, देवी प्रसाद सिंह तत्कालीन जिलेदार तृतीय लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, (संप्रति उप राजस्व अधिकारी), केशवमणि त्रिपाठी सींचपाल लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ तथा एस0एन0 मौर्य सहायक अभियन्ता तृतीय लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ, को निलम्बित कर दिया गया है।
इसके अलावा इस प्रकरण में विद्या सागर सिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता षष्टम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध सीएसआर के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार योगेश रावल तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ तथा एस0एन0 मौर्य सहायक अभियन्ता तृतीय लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर लखनऊ के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

 


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