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परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के पासधारकों को आरएफआईडी आधारित मासिक पासों के निर्गमन व नवीनीकरण पर रोक-डा0 राजशेखर

परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के पासधारकों को आरएफआईडी आधारित मासिक पासों के निर्गमन व नवीनीकरण पर रोक-डा0 राजशेखर

2020-03-13 19:08:36
परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के पासधारकों को आरएफआईडी आधारित मासिक पासों के निर्गमन व नवीनीकरण पर रोक-डा0 राजशेखर

परिवहन निगम की बसों में ओपेन एण्डेड कार्डांें का उपयोग 16 मार्च से अनुमन्य नहीं-डा0 राजशेखर
लखनऊ-उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक, डा0 राज शेखर ने समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त-डिपो) को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि यात्रियों को तत्काल एम.एस.टी. उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि मासिक पास योजना के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से यात्रियों को स्मार्ट-कार्ड निर्गत करने की व्यवस्था प्रचालित है। निगम की ईटीएम मशीनों को लाइनेक्स से एण्ड्रायड प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। जिसके कारण वर्तमान में जारी स्मार्ट कार्ड को ईटीएम द्वारा स्कैन करने में कठिनाई हो रही है।
प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निगम के विभिन्न श्रेणी के मासिक पास धारकों को आरएफआईडी आधारित मासिक पासों का निर्गमन व नवीनीकरण रोक दिया जाये। उक्त के अतिरिक्त प्रचलित ओपेन एण्डेड कार्डांें का भी निर्गमन व नवीनीकरण भी रोेक दिया जाये। साथ ही परिवहन निगम की बसों में ओपेन एण्डेड कार्डांें का उपयोग दिनांक 16 मार्च 2020 से अनुमन्य नहीं होगा। ओपेन एण्डेड कार्ड में उपलब्ध बैलेन्स राशि कार्ड धारक को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से वापस किये जाने के सम्बन्ध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
मासिक पास (एम.एस.टी.) के मैनुअल स्वरूप में निर्गमन के लिए पूर्व में प्रसारित व्यवस्था के क्रम में केवल छात्रों हेतु एमएसटी 60 कि.मी. तक की सीमा में 25 एकल ट्रिप यात्रा किराये मूल्य अनुसार निर्गत होगी। अन्य श्रेणी के लिए यह पूर्ववत् 100 कि.मी. की सीमा व 36 एकल ट्रिप यात्रा अनुसार निर्गत होती रहेगी। प्रत्येक स्थिति में एमएसटी निर्गमन या नवीनीकरण राशि की रसीद एमएसटी धारक को यात्रा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि अब तक निर्गत एवं नवीनीकृृत सभी मासिक पास वर्तमान मासिक अवधि तक बने रहेगें। एमएसटी निर्गमन या नवीनीकरण राशि की रसीद एमएसटी धारक को यात्रा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विशेष व अन्य श्रेणी के वर्तमान कार्ड धारक यथा लोकसभा व राज्य सभा सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय भूतपूर्व सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक प्रदेश के शिक्षक, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक जनों को निर्गत कार्डों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण का प्राविधान यथावत् रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निगम यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक बस यात्रा किफायती दरों में प्रदान करने के लिये कटिबद्ध है।


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