लखनऊ-प्रदेष के ऊ र्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया है कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली उत्पादन एवं पारेशण इकाईयों द्वारा लाॅक-डाउन की अवधि में उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लिमिटेड के विद्युत देयकों पर दी गयी आंषिक छूट को मुख्यमंत्री द्वारा उद्योगों एवं व्यापारियों के फिक्सड/डिमान्ड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित किये जाने का फैसला किया गया था। जिसके अन्र्तगत स्डट.2 श्रेणी (जिसके अन्तर्गत कई प्रकार के व्यवसायिक उपभोक्ता यथा दुकानदार, होटल, रेस्टोरेन्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि), स्डट.6 श्रेणी (जिसके अन्तर्गत लघु एवं मध्यम श्रेणी के 75 किलोवाॅट से कम भार के सभी उद्योग), भ्ट.2 श्रेणी (75 किलोवाट भार से ऊपर के सभी वृहद एवं भारी उद्योग) तथा भ्ट.1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड/डिमाण्ड चार्जेज में छूट देनें का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि गत माह यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त श्रेणियों के जो उपभोक्ता माह जून तक के विद्युत देयको की सम्पूर्ण धनराषि 30 जून तक जमा कर दें, तो उन्हें माह जुलाई के बिल में अप्रैल माह के फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज की छूट प्रदान कर दी जायेगी। माह जून में लगभग 4 लाख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया, जिसमें 158.44 करोड़ रू0 की छूट प्रदान की गयी।
कई संगठनों से पुनः यह मांग प्राप्त हुई थी कि कतिपय कारणों से कई उपभोक्ता 30 जून तक अपना पूर्ण बिल नहीं जमा कर सके। अतः उन्हें छूट प्राप्त करने का एक मौका और दिया जाए। उक्त मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि छूटे हुए उपभोक्ता यदि अब देय धनराषि 31 जुलाई 2020 तक जमा कर दें, उनको उपरोक्त छूट अगस्त माह में दे दी जायेगी।
ऊ र्जा मंत्री ने उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का आह्वान किया है कि वे 31 जुलाई तक अपना पूर्ण विद्युत बिल जमाकर छूट का लाभ प्राप्त कर लें।
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