mumbai-कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को प्रतिक्रिया दर्ज करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि इमारत को तोड़कर उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इस मामले में शुक्रवार से सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर का एक हिस्सा गिराया जा चुका है और बारिश की वजह से सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने दायर संशोधित याचिका में रिस्पॉन्डेंट्स के नाम पर भी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने याचिका को और संशोधित करने की अनुमति दे दी है और शुक्रवार, 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे सुनवाई का समय तय किया है। जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई चागला की डिवीजन बेंच को याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील प्रदीप जे थोराट द्वारा बताया गया कि वे संजय राउत की ओर से पेश हो रहे हैं और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें गुरुवार सुबह ही याचिकाएं मिली हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बंगले के एक हिस्से को गिराया जा चुका है और मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से याचिका पर सुनवाई को और नहीं टाला जा सकता है। बेंच ने कहा, ''हम धवस्त हो चुके घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। आपको यहां पर ज्यादा समय चाहिए, लेकिन बाकी आप बहुत तेज हैं।'' कोर्ट ने थोराट को राउत की ओर से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।
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