हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप और हत्या मामले में जांच की निगरानी और मामला ट्रांसफर करने संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस के ट्रायल को फिलहाल राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा है कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट आज हाथरस गैंगरेप कांड की कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें हाथरस मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया गया है। हाथरस में एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा से लेकर सभी पहलुओं पर विचार करेगा साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई वहां स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गयी। पीड़त परिवार की ओर से पेश वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद सुनवाई को उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए।
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