LUCKNOW-हज आवेदन की घोषणा हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा दिनांक 7.11.2020 को कर दी गयी है तथा आॅनलाइन आवेदन से सम्बन्धित जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आज इस बात की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि हज आवेदन फार्म केवल हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर आॅनलाइन व हज कमेटी आफ इण्डिया के मोबाइल एप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। आॅनलाइन आवेदन रजिस्टेªशन हेतु आवेदक का मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. आवश्यक है जिसपर ओ.टी.पी. आयेगा। ओ.टी.पी. एण्टर करने पर रजिस्टेªशन पूर्ण होगा एवं आवेदन सम्भव होगा तथा आवेदन भरने के बाद आवश्यक प्रपत्र अपलोड करना होगा तदोपरान्त रजिस्टेªशन शुल्क जमा किया जायेगा तभी प्रिंटआउट PDF निकाला जा सकेगा। सभी प्रपत्र JPG/JPEG फारमैट में होंगे। फोटोग्राफ का साइज़ 5kb से 20 kb के 100 से 148 pixel होगा। प्रपत्रों का साइज़ 80 kb से 250 kb के बीच 570 से 795 pixel होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन दिनांक 07.11.2020 से आरम्भ होकर अन्तिम तिथि दिनांक 10.12.2020 तक भरे जा सकते हैं। एक कवर में एक ही परिवार के अधिकतम तीन एवं न्यूनतम एक व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन हेतु 07 नवम्बर, 2020 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। रजिस्टेªशन शुल्क रु0 300/- प्रति आवेदक की दर से वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर आॅनलाइन ई-पेमेण्ट से अथवा आॅफलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर हज कमेटी आफ इण्डिया के स्टेट बैंक खाता संख्या 35398104789 “HAJ PILGRIM PROCESSING FEE” अथवा यूनियन बैंक खाता संख्या 318702010406010 “HAJ PILGRIM PROCESSING FEE” में जमा कराया जा सकेगा। आॅनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक को फोटो, जमा धनराषि की रसीद, पासपोर्ट की प्रथम व अन्तिम पृष्ठ तथा बैंक पासबुक/कैसल्ड चेक की प्रति वेबसाइट पर आॅनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्री राहुल ने बताया कि यदि जिन हज आवेदकों को आॅनलाइन आवेदन/अपलोड करने में कठिनाई आ रही हो तो वह ज़िलों में स्थापित हज ई-सुविधा केन्द्र/हज फैसिलीटेशन सेन्टर/ स्वयं सेवी संस्थाओं/राज्य हज समिति के कार्यालय सेे सहायता प्राप्त कर सकते है। इन स्थलों पर हज आवेदन आॅनलाइन करने व प्रपत्रों को अपलोड करने की निःशुल्क व्यवस्था है। हज आवेदन करते समय पासपोर्ट की वैद्यता 10 जनवरी, 2022 तक की होना अनिवार्य है तथा पासपोर्ट आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। आवेदन फार्म में अंकित आवासीय पता यदि पासपोर्ट में अंकित पते के समान है तो आवासीय प्रमाण के रुप में पासपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति मान्य होगी। यदि आवेदन फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से भिन्न है तो स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र जैसेः आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र व गत तीन माह के बिजली/टेलिफोन बिल (लैण्डलाइन)/पानी का बिल, गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जायेंगे तथा इन्हें वेबसाइट पर अपलोड भी किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि बिना महरम श्रेणीें की महिलाएं जिनकी आयु आवेदन के समय 45 वर्ष से कम अथवा 65 वर्ष से अधिक न हो वही महिलाएं एक ग्रुप में अधिकतम तीन आवेदन कर सकती हैं। उन्हें स्ंकपमे ूपजीवनज डमीतंउ कैटेगरी में रखा जायेगा। हज आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर आवेदक हज कमेटी आॅफ इण्डिया मुम्बई के हेल्पलाइन नम्बर 022-2210 70 70 (100 लाईन्स युक्त) आटोमेटड इंफार्मेशन सेन्टर पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उ0प्र0 राज्य हज समिति के निम्न सी.यू.जी.नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैंः- 7310103531, 7310103532, 7310103536, 7310103537, 7310103538, 7310103541, 7310103543
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