LUCKNOW-सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। यह बंदिश दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद और आगरा में पहले से ही थी और अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों को इस शर्त पर अनमुति दी जाएगी कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। इन कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।
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