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देशी-विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित

देशी-विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित

2021-01-12 19:58:45
देशी-विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित

व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आनलाइन जमा करने होंगे
लखनऊ--उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत देशी-विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों और माॅडल शाॅप का वर्ष 2021-22 के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि नई आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा और भांग की ऐसी दुकानें, जिनके द्वारा माह जुलाई-2020 से माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल एम.जी.क्यू. से अधिक की निकासी (बकाया निकासी जिसके समतुल्य कुल प्रतिफल शुल्क जमा किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए) ली जायेगी और ऐसी माॅडल शाॅप, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु मात्र विदेशी मदिरा से संबंधित निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी, वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से पात्र होंगी। बीयर की वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह होंगी।
भूसरेड्डी ने बताया कि आबकारी आयुक्त द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराकर जिलों की व्यवस्थित दुकानों की अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आॅनलाइन मांगे जायेंगे। उन्होंने आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 15 मार्च, 2021 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2021 तक जमा की जा सकेगी।
अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने या उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2020-21 निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा।


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