लखनऊः-प्रदेश स्तर पर अन्तरजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक द्वारा अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग विभाग के अपर आयुक्त, अनिल कुमार दुबे ने दी।
अपर आयुक्त ने बताया कि मई, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक अन्य राज्यों के 3,441 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 5,430 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।
श्री दुबे ने बताया कि इस सुविधा से समाज के उन गरीब मजदूर वर्ग को लाभ हो रहा है, जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राशनकार्ड लाभार्थी और उचित दर विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत असंतुष्टि की स्थिति में लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी सुविधा से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है।
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