lucknow-हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल कुमार प्रजापति की अल्प अवधि जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को अभियुक्त के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल सदस्यीय पीठ ने अनिल कुमार प्रजापति की याचिका पर पारित किया। हालांकि याचिका को वापस लेने के आधार को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त यदि कानून सम्मत कोई अन्य राहत के लिए याचिका दाखिल करता है तो इस खारिज आदेश का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रजापति, अनिल प्रजापति व एक अन्य महिला के विरुद्ध गायत्री की कम्पनी के पूर्व डायरेक्टर बृज भवन चौबे ने 17 सितम्बर 2020 को थाना गोमती नगर विस्तार में एफआईआर दर्ज कराते हुए, आरोप लगाया था कि उसके पत्नी के नाम की खरगापुर में स्थित जमीन उसे धमकी देकर एफआईआर में नामजद महिला के नाम करा दी गई। कहा गया कि चित्रकूट निवासी उक्त महिला ने गायत्री प्रजापति पर दुराचार की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मुकदमे में महिला को अपने पक्ष में बयान देने के लिए अभियुक्तों द्वारा वादी की जमीन उसके नाम करा दी गई। बाद में उक्त महिला गायत्री प्रजापति के पक्ष में बयान भी देने लगी।
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