आनलाईन सेवाओं में आॅफलाइन/प्रोसेसिंग को किया गया प्रतिबन्धित
लखनऊ-उत्तर प्रदेश शासन ने सिंगल विण्डो पोर्टल ‘निवेश मित्र‘ पर उपलब्ध करायी गयी आॅनलाईन सेवाओं में आॅफलाइन/प्रोसेसिंग को कड़ाई से प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। इस सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान विभाग की बांट-माप के निर्माण हेतु विनिर्माता अनुज्ञा पत्र निर्गमन, बांट-माप के उपकरणों के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा पत्र निर्गमन, बांट-माप के मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र निर्गमन, बांट-माप विनिर्माता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, बांट माप व्यवहारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, बांट-माप मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण, डिब्बा बन्द वस्तुओं के निर्माता/पैकर के नाम व पते का पंजीयन तथा कम्पनियों के निदेशक नामित किये जाने समेत 08 सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से समेकित करते हुए आॅनलाईन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
इस सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जो सेवायें आॅनलाइन उपलब्ध करा दी गयी हैं अथवा भविष्य में उपलब्ध हो जाती हैं, उनके लिए आॅफलाईन आवेदन लिया जाना प्रतिबन्धित होगा और यदि कोई विभागीय अधिकारी आॅफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में ईज आफ डूईंग बिजनेस में उतरोत्तर सुधार लाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक सेवाओं को आॅनलाईन कर दिया गया है।
इस सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है, कि जो भी सेवायें आॅनलाइन उपलब्ध कराई गयी हैं, उनके स्टेबिलाइजेशन के लिए अधिकतम 03 माह का समय प्रदान किया जाएगा और 03 माह की अवधि बीतने के बाद किसी भी दशा में न तो कोई आॅफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा और न ही आॅनलाईन प्राप्त आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए आवेदकों को हार्ड कापी देने के लिए बाध्य किया जायेगा। इसके साथ ही आवेदकों को किसी भी अन्य कारण से कार्यालय में नही बुलाया जाएगा।
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