पीएमजीकेएवाई के तहत वितरित किए गए खाद्यान्न की सोशल आॅडिट सम्पन्न कराने के निर्देश
लखनऊ-खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक वितरित किए गए निःशुल्क खाद्यान्न की सोशल आॅडिट सम्पन्न कराकर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश जारी किये है।
यह जानकारी प्रदेश के अपर आयुक्त खाद्य, अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सोशल आॅडिट का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सभा की स्टैंडिंग कमेटी की सोलहवीं रिपोर्ट में यह संस्तुति की गयी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत (अप्रैल,2020 से नवम्बर, 2020) खाद्यान्न वितरण की सोशल आॅडिट करायी जाय। इसी क्रम में दिए गए निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण की सोशल आॅडिट करायी जाएगी, ताकि यह जांच हो सके कि सही वितरण हुआ है या नहीं।
श्री दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों, मनरेगा जाॅब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों तथा नगर निकाय विभाग में पंजीकृत ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जो पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत आच्छादित है, उन्हें प्रति यूनिट 05 किग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चना की वितरण माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक कराया गया है।
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