प्रदेश में प्रचलित कुल 3,58,65,506 राशन कार्डों के सापेक्ष 3,36,15,451 राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम जारी
वर्तमान में कुल 16,818 उचित दर दुकानें महिलाओं के नाम आवंटित
लखनऊ-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण हेतु यह व्यवस्था दी गई है कि जारी होने वाले राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम होंगे। यदि किसी परिवार में कोई महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उस महिला को 18 वर्ष की उम्र तक होने तक पुरूष मुखिया के नाम राशन कार्ड जारी होगा और जैसे ही महिला 18 वर्ष की हो जायेगी, वह राशन कार्ड के परिप्रेक्ष्य में परिवार की मुखिया होगी। इस क्रम में प्रदेश में प्रचलित कुल 3,58,65,506 राशन कार्डों के सापेक्ष 3,36,15,451 राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम जारी हैं, जो कुल का 93.70 प्रतिशत है।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति में 20 प्रतिशत का होरिजोन्टल आरक्षण महिलाओं हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसके क्रम में प्रदेश में वर्तमान में कुल 16,818 उचित दर दुकानें महिलाओं के नाम आवंटित हैं। स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों की नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान करने का शासनादेश जुलाई, 2020 में जारी हुआ है, जिसके क्रम में नियुक्ति कुल 1,296 उचित दर दुकानों में से 732 उचित दर दुकाने महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को आवंटित किया गया है।
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